UDID Card Renewal & Correction 2026: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (DEPwD) द्वारा जारी किया जाने वाला स्वावलंबन कार्ड (Unique Disability ID - UDID) आज देश के प्रत्येक दिव्यांगजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान और अधिकार पत्र बन चुका है। चाहे राज्य सरकार की दिव्यांग पेंशन हो, रेलवे/बस यात्रा में 50% से 75% तक की छूट हो, नेशनल स्कॉलरशिप हो या फिर निशुल्क सहायक उपकरण (ADIP)—इन सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अब वैध व त्रुटिरहित UDID कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
अक्सर दिव्यांगजनों के सामने दो प्रमुख समस्याएं आती हैं: पहली, अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Temporary Disability Certificate) की वैधता समाप्त होना, जिसके कारण पेंशन रुकने का खतरा रहता है; और दूसरी, कार्ड में नाम की स्पेलिंग, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर गलत छप जाना। यदि आपके कार्ड में भी ऐसी कोई त्रुटि है या आपका कार्ड एक्सपायर हो चुका है, तो आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। Swavlamban Portal (swavlambancard.gov.in) पर अब रिन्यूअल और प्रोफाइल करेक्शन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन व निशुल्क उपलब्ध है।
⚡ त्वरित तुलना: UDID रिन्यूअल बनाम करेक्शन (Quick Comparison)
| विशेषता | UDID कार्ड रिन्यूअल (Renewal) | विवरण सुधार (Correction / Update) |
|---|---|---|
| किसे आवश्यकता है? | जिनका प्रमाण पत्र 1, 3 या 5 वर्ष की अस्थायी अवधि के लिए बना था और अब एक्सपायर हो चुका है। | जिनके कार्ड में नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता, फोटो या फोन नंबर में गलती है या बदलाव हुआ है। |
| अस्पताल / CMO जाना? | हाँ, मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनः शारीरिक मूल्यांकन (Re-assessment) के लिए। | नहीं, सामान्य डेमोग्राफिक सुधार हेतु अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होती। |
| सरकारी फीस | शून्य (बिल्कुल निशुल्क) | शून्य (बिल्कुल निशुल्क) |
| अनुमानित समय | 20 से 45 कार्य दिवस (अस्पताल स्लॉट पर निर्भर) | 10 से 25 कार्य दिवस (दस्तावेज सत्यापन पश्चात) |
1. स्वावलंबन कार्ड का रिन्यूअल कब और किन्हें कराना होता है?
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act, 2016) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले दिव्यांग प्रमाण पत्र दो श्रेणियों में आते हैं:
- स्थायी प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate): ऐसे दिव्यांगजन जिनकी स्थिति जीवनभर अपरिवर्तनीय है (जैसे किसी अंग का न होना, पूर्ण दृष्टिबाधिता आदि), उन्हें 'स्थायी' प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस कार्ड की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती और इसे रिन्यू कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
- अस्थायी प्रमाण पत्र (Temporary / Valid Upto Certificate): ऐसी चिकित्सीय स्थितियां जिनमें उपचार या समय के साथ दिव्यांगता के प्रतिशत में कमी या सुधार की संभावना होती है (विशेषकर न्यूरोलॉजिकल रिकवरी, ऑर्थोपेडिक रिकवरी, या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मामले में), वहां 1, 3 या 5 वर्षों के लिए वैलिडिटी दी जाती है।
महत्वपूर्ण नोट: यदि आपके कार्ड पर 'Valid Upto' तिथि अंकित है, तो कार्ड की समाप्ति तिथि से कम से कम 30 से 60 दिन पूर्व रिन्यूअल आवेदन अवश्य कर दें। ऐसा करने से आपकी मासिक पेंशन या अन्य सरकारी सहायता में ब्रेक नहीं लगेगा।
2. रिन्यूअल व सुधार के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents Checklist)
ऑनलाइन आवेदन शुरू करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी (JPEG या PDF फॉर्मेट, साइज 100 KB से 2 MB के बीच) अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सुरक्षित रख लें:
📄 रिन्यूअल (Renewal) के लिए:
- ✓ पुराना मूल UDID कार्ड व दिव्यांग प्रमाण पत्र
- ✓ आधार कार्ड (Aadhaar Card) या पहचान प्रमाण
- ✓ नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (White Background)
- ✓ आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
- ✓ हालिया मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन या उपचार रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो)
✏️ सुधार (Correction) के लिए:
- ✓ नाम/जन्मतिथि सुधार: आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र
- ✓ पता बदलने हेतु: नया आधार कार्ड, वोटर कार्ड या बिजली बिल
- ✓ दिव्यांगता प्रतिशत में बदलाव हेतु: अधिकृत जिला मेडिकल बोर्ड की नवीनतम रिपोर्ट
- ✓ नाम में बड़ा परिवर्तन: कानूनी शपथ पत्र (Affidavit) अथवा गजट नोटिफिकेशन
3. स्वावलंबन पोर्टल पर UDID Card Renewal की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
यदि आपके कार्ड की वैधता समाप्त हो चुकी है, तो नीचे दिए गए चरणों का क्रमवार पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में भारत सरकार के आधिकारिक दिव्यांगजन पोर्टल swavlambancard.gov.in को खोलें।
- रिन्यूअल लिंक पर क्लिक करें: होमपेज के मुख्य मेनू में "Apply for Disability Certificate & UDID Card Renewal" का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- पहचान सत्यापित करें: स्क्रीन पर अपना 18 अंकों का UDID Number / Enrollment Number तथा जन्मतिथि (DOB) दर्ज करें और कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें।
- पुराना डेटा लोड होगा: आपका पूर्व विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। अपनी व्यक्तिगत जानकारी की समीक्षा करें और यदि अस्पताल या पते में कोई बदलाव हो तो उसे अपडेट करें।
- दस्तावेज अपलोड करें: पुराना एक्सपायर हो चुका कार्ड, आधार कार्ड, नया पासपोर्ट साइज फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें व रसीद प्राप्त करें: सबमिट बटन दबाते ही आपको एक Application Acknowledgment Number प्राप्त होगा। इस पावती (Receipt) को डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।
- मेडिकल बोर्ड री-असेसमेंट: आवेदन जमा होने के बाद जिला अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा तारीख आवंटित की जाएगी। उस तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ अस्पताल जाकर शारीरिक जांच कराएं।
4. UDID Card में नाम, पता या मोबाइल नंबर सुधारने का ऑनलाइन तरीका
यदि आपके कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है, घर का पता बदल गया है या नया मोबाइल नंबर लिंक करना है, तो इसके लिए पोर्टल पर सीधा लॉगिन विकल्प उपलब्ध है:
- स्वावलंबन पोर्टल के होमपेज पर ऊपर दाईं ओर दिए गए "Login" बटन पर क्लिक करें।
- अपना Enrollment No. / UDID Card No., जन्मतिथि और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा दर्ज करके लॉगिन करें।
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डैशबोर्ड ओपन होने पर बाईं तरफ मौजूद मेनू में से अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प चुनें:
- Update Profile: व्यक्तिगत विवरण, नाम, अभिभावक का नाम सुधारने हेतु।
- Update Address: जिला या निवास स्थान बदलने की स्थिति में।
- Change Mobile Number / Email: ओटीपी व एसएमएस अलर्ट अपडेट करने हेतु।
- संबंधित फील्ड में सही विवरण भरें तथा प्रमाण स्वरूप आधार कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेज अपलोड करें।
- Update / Submit Request पर क्लिक करें। आपकी सुधार याचिका संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO / District Welfare Office) के पास डिजिटल सत्यापन के लिए चली जाएगी।
5. आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें और नया e-UDID कार्ड डाउनलोड करें?
आवेदन करने के बाद आप समय-समय पर अपने आवेदन की प्रगति जांच सकते हैं:
- पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर "Track Your Application Status" लिंक पर क्लिक करें।
- अपना एप्लीकेशन नंबर या पुराना UDID नंबर दर्ज करके "Go" पर क्लिक करें।
- यहां आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि आपका आवेदन किस चरण में है: (Application Submitted → Verification in Progress → Medical Board Approved → Card Dispatched)।
📲 डिजिटल e-UDID कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
सत्यापन पूरा होते ही पोर्टल पर लॉगिन करें और "Download your e-Disability Certificate" एवं "Download your e-UDID Card" विकल्प पर क्लिक करें। यह डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित कार्ड पीडीएफ रूप में डाउनलोड हो जाएगा। भारत सरकार के नियमानुसार यह डिजिटल कार्ड सभी सरकारी व गैर-सरकारी कार्यों में मूल प्लास्टिक कार्ड की तरह ही 100% मान्य है।
6. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या स्वावलंबन कार्ड रिन्यूअल या सुधार के लिए कोई सरकारी शुल्क देना होता है?
उत्तर: बिल्कुल नहीं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्वावलंबन पोर्टल पर सभी सेवाएं (नया कार्ड, रिन्यूअल, विवरण सुधार और ई-कार्ड डाउनलोड) पूर्णतः निशुल्क (Free of Cost) प्रदान की जाती हैं।
Q2. पुराना कार्ड एक्सपायर होने पर क्या दिव्यांग पेंशन बंद हो जाती है?
उत्तर: हाँ, अधिकांश राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली) में समाज कल्याण विभाग वार्षिक सत्यापन के दौरान एक्टिव व वैध UDID कार्ड की मांग करता है। कार्ड एक्सपायर होने पर पेंशन अस्थाई रूप से रोकी जा सकती है, इसलिए समय रहते रिन्यूअल करा लेना आवश्यक है।
Q3. यदि मेरा मूल प्लास्टिक स्वावलंबन कार्ड खो गया हो तो क्या करें?
उत्तर: यदि केवल कार्ड खो गया है और कोई विवरण नहीं बदलना, तो स्वावलंबन पोर्टल पर लॉगिन करके "Apply for Lost UDID Card" का चयन करें या सीधे अपने ई-यूडीआईडी कार्ड (PDF) का रंगीन प्रिंट निकालकर लैमिनेट करवा लें, वह भी पूरी तरह वैध होता है।
Q4. क्या नाम सुधारने के लिए अस्पताल (CMO) जाना पड़ेगा?
उत्तर: नहीं। नाम, पता, फोन नंबर या फोटो में सुधार के लिए अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होती। यह कार्य केवल मान्य पहचान पत्र (आधार कार्ड/मार्कशीट) अपलोड करके ऑनलाइन स्वीकृत कर दिया जाता है।
💡 WeCapable सहायता सुझाव:
यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो आप अपने नजदीकी सीएससी (Common Service Centre / जन सेवा केंद्र) की सहायता ले सकते हैं या सामाजिक न्याय मंत्रालय की आधिकारिक हेल्पलाइन 011-24365019 अथवा ईमेल support@swavlambancard.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।





